शहडोल भास्कर
Madhya Pradesh हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल के चुनाव पर लगाई रोक
चंद्र कुमार वलेजा बनाम स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश मामला
भोपाल। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश द्वारा बार काउंसिल के चुनाव दो साल बाद कराने के निर्णय पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश चंद्र कुमार वलेजा बनाम स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश प्रकरण में पारित किया गया है
इस प्रकरण में याचिकाकर्ता चंद्र कुमार वलेजा, जो कि अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी याचिका में यह तर्क दिया गया कि बार काउंसिल का कार्यकाल निश्चित समय के लिए होता है और चुनाव को दो वर्षों तक स्थगित करना अधिवक्ताओं के संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है
इस मामले में श्री दीपक पंजवानी, मनोज कु सनपाल एडवोकेट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के रूप में पेश हुए और उन्होंने प्रभावी रूप से न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें आगामी चुनाव दो साल बाद कराने की बात कही गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।
यह निर्णय देशभर के अधिवक्ताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास को मज़बूत करता है। अधिवक्ता संगठनों द्वारा इसे एक ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण कदम बताया गया है।