शहडोल भास्कर
पेसा अधिनियम की कार्यवाही को सरकार ने बेमिसाल बतया था|विकास के योर ग्राम पंचायत अग्रणी होगे लेकिन पेसा से नागरिक हो रहे है| परेेशन कानून ब्यवस्था से लाचार है जनता
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित राज अधिनियम 1992 के जनता के हितार्थ प्राप्त धारा में संशोधन कर ग्राम पंचायत को अधिकार दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सांप्रदायिक समुदाय में समझो को मदद मिलेगी, पेसा अधिनियम ग्राम पंचायत स्तर पर शांति समिति पर लागू होगा। पिछले समय से गठित राजपत्र विपक्ष को लेकर ग्राम पंचायत के लोगों को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है, आखिरकार पीड़ित पक्ष को कब तक थाने और ग्राम पंचायत के शांति समिति का चक्कर रहेगा, इसका अपना विवाद है। शांति समिति में ग्राम पंचायत पर रोक लगायें और ग्राम पंचायत में आम लोगों के बीच का विवाद शांत करने की वजह से अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है, तो ग्राम पंचायत में सहायक कर्मचारी और सहयोगियों के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाएं। पीड़ित पक्ष से रिश्वतखोरी और देरी से न्याय मुलाकात कीजनजाति शहडोल जिले के जनजाति क्षेत्र गोहपारू थाना क्षेत्र का मामला यह मामला कोई नया नहीं है जब ग्राम पंचायत अपना प्रतिवेदन शांति समिति को थाने में समय पर प्रस्तुत करें ग्राम पंचायत उमरिया के पीड़ित हितैषी ने अपना पक्ष थाना गोहपारू पर दर्ज कराया राकेश शांति समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष द्वारा भेजी गई पुष्टि के आधार पर अब तक पीड़ित पक्ष के प्रतिवेदन ग्राम पंचायत के शांति समिति एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसी कारण पिछले दिनों गोहपारू थाना क्षेत्र से आने वाले ग्राम विधानसभा के सचिव एवं अन्य जनजाति के उपयुवक्त पदाधिकारियों का बेलगाम कार्यशैली से ग्रामीण विमर्श है मामा का पेशा एक्ट दिखावा जनता के बीच रह गई है वोट का लाभ लेने के लिए भाजपा हजारों प्रकार के कार्यकर्ताओं के बीच जनता के बीच रह रही है लेकिन यह बात सत्य है कि प्रदेश की जनता अपना हित अनहित करती हैभली-भांति जानते हैं न्याय के याचना करने वाले पीड़ित निशाने को कब न्याय मिलेगा इस पर थाने के जिम्मेदार अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत के सचिव एवं पेशा समिति के अध्यक्ष सचिव के परामर्श से प्राप्त जानकारी होगी
शहडोल भास्कर साप्ताहिक समाचार
संपादक राजहोर यादव